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राज्य सरकार द्वारा छात्रवृतियां

  1. समाज कल्याण विभाग द्वारा

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति जारी की जाती है | जिसका आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा |

  1. आय प्रमाण -पत्र 16 माह से पुराना ना हो |
  2.  जाति प्रमाण पत्र एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र  |
  4. बैंक पास बुक, खाता नंबर भामाशाह कार्ड में भी समान होने चाहिए |
  5. शुल्क रसीद, कॉलेज रसीद |
  6. आधार कार्ड जन्म तिथि 10 वी की अंकतालिका से मिलनी चाहिए |
  7.  भामाशाह कार्ड  |
  8. 10 वी कक्षा व अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका |
  9. विभागीय  आदेश द्वारा निर्देशित अन्य प्रपत्र  |
  10. अन्य छात्रवृति न मिलने का  शपथ पत्र  |

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रदत छात्रवत्तियाँ

  1. राष्ट्रीय छात्रवृति
  2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति
  3. अध्यापकों के बच्चों को देय छात्रवृति
  4. स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों /आश्रितों को देय छात्रवृति
  5. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को देय छात्रवृति
  6. भूतपूर्व कर्मचारियों की पुत्रियों  को देय छात्रवृति
  7. कारगिल शहीदों के आश्रितों को देय छात्रवृति
  8. महिला योग्यता छात्रवृति
  9. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति केवल प्रथम वर्ष के लिए

छात्रा को सम्बंधित छात्रवृति के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन करना होगा वे छात्राएं जिन्हे गत सत्र में उपरोक्त छात्रवृति मिली है | उन्हें नवीनीकरण हेतु पुन: आवेदन करना होगा परन्तु आवश्यक है की छात्रा उत्तीर्ण  व नियमित हो   |