- समाज कल्याण विभाग द्वारा
समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति जारी की जाती है | जिसका आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा |
- आय प्रमाण -पत्र 16 माह से पुराना ना हो |
- जाति प्रमाण पत्र एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- बैंक पास बुक, खाता नंबर भामाशाह कार्ड में भी समान होने चाहिए |
- शुल्क रसीद, कॉलेज रसीद |
- आधार कार्ड जन्म तिथि 10 वी की अंकतालिका से मिलनी चाहिए |
- भामाशाह कार्ड |
- 10 वी कक्षा व अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका |
- विभागीय आदेश द्वारा निर्देशित अन्य प्रपत्र |
- अन्य छात्रवृति न मिलने का शपथ पत्र |
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रदत छात्रवत्तियाँ
- राष्ट्रीय छात्रवृति
- आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति
- अध्यापकों के बच्चों को देय छात्रवृति
- स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों /आश्रितों को देय छात्रवृति
- मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को देय छात्रवृति
- भूतपूर्व कर्मचारियों की पुत्रियों को देय छात्रवृति
- कारगिल शहीदों के आश्रितों को देय छात्रवृति
- महिला योग्यता छात्रवृति
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति केवल प्रथम वर्ष के लिए
छात्रा को सम्बंधित छात्रवृति के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन करना होगा वे छात्राएं जिन्हे गत सत्र में उपरोक्त छात्रवृति मिली है | उन्हें नवीनीकरण हेतु पुन: आवेदन करना होगा परन्तु आवश्यक है की छात्रा उत्तीर्ण व नियमित हो |